हरियाणा रोडवेज लाइसेंस: किसी भी प्रकार के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कार और बाइक के लिए लाइसेंस जरूरी है, वैसे ही बस, ट्रक, माल वाहक और टेंपो के लिए भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इस संदर्भ में, हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। अब आप घर बैठे ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1. सामान्य जाति और पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के लिए: ₹3000
2. अनुसूचित जाति (SC/BC) के लिए: ₹1500
3. सामान्य जाति और पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) सर्विस टैक्स: ₹540
4. अनुसूचित जाति (SC/BC) सर्विस टैक्स: ₹270
1. केवल हरियाणा के निवासी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण ले सकते हैं।
2. LMV- NT/LTV लाइसेंस की वैधता 1 वर्ष होनी चाहिए।
3. जिस प्राधिकरण से LMV बनवाया गया है, उसे लाइसेंस की पुष्टि के लिए लाइसेंस का प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्रमांक के आधार पर प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया जाएगा।
5. आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
6. यदि आवेदक निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे पुनः आवेदन करना होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन के 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
हरियाणा का निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।
1. आधार कार्ड
2. परिवार पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. राशन कार्ड
5. NOC प्रमाण पत्र
6. मेडिकल सर्टिफिकेट
7. 10वीं की मार्कशीट
8. शिक्षण शुल्क की रसीद
9. एफिडेविट
10. आवेदक के हस्ताक्षर
11. पासपोर्ट साइज फोटो
12. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट