राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपनिरीक्षक भर्ती-2025 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को भी इस बार चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली है।
उपनिरीक्षक भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया में शामिल करने पर दिया गया फैसला
न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने आज यानी बुधवार को मामले की सुनवाई की। छात्र राम गोपाल व अन्य अभ्यर्थियों ने याचिकाएँ दायर की थीं। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए छात्रों को उपनिरीक्षक भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिए। छात्रों की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता हरेंद्र नील ने मामले की पूरी जानकारी दी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग छूट देने से कर रहा था इनकार
एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में छात्रों का पक्ष रखा था और कैबिनेट सब-कमेटी से भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ऐसे अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर रहा है, जिन्होंने 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देकर भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।