हरियाणा कन्यादान योजना का परिचय


हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Update): हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को कन्यादान के रूप में 71,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। यदि आप भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे आवेदक आसानी से ऑनलाइन 71,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।


मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है। इसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार शादी के लिए 41,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है, जो परिवार की पात्रता और जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है।


विभिन्न श्रेणियों के लिए सहायता राशि

श्रेणी के अनुसार दी जाने वाली राशि:
41,000 रुपये - यदि लड़की के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।
41,000 रुपये - यदि लड़का या लड़की में से कोई दिव्यांग है और परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है।
51,000 रुपये - यदि दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है।
51,000 रुपये - विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम है)।
71,000 रुपये - यदि आवेदक की जाति अनुसूचित जाति/डीएनटी/टीएपीआरआईडब्ल्यूएस है और परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है।


योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

पात्रता मानदंड:
आवेदक का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदक शादी के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।


आवश्यक दस्तावेज:
परिवार पहचान पत्र
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो


आवेदन प्रक्रिया

आवेदन कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
सबसे पहले विवाह पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

यदि आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं, तो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
अब लॉग इन करें।
विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
पंजीकरण के बाद विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
अपनी पात्रता, जाति या बीपीएल या दिव्यांग श्रेणी के अनुसार आवेदन करें।
आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे दर्ज करके सत्यापित करें।
इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के 30 दिन बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।


अब लॉग इन करें।
विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
पंजीकरण के बाद विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
अपनी पात्रता, जाति या बीपीएल या दिव्यांग श्रेणी के अनुसार आवेदन करें।
आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे दर्ज करके सत्यापित करें।
इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के 30 दिन बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।


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