राजस्थान के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की आज (7 अप्रैल) अंतिम तिथि है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1.60 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। माना जा रहा है कि चूंकि आज आखिरी दिन है, इसलिए यह संख्या और बढ़ सकती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 अप्रैल को दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। अभिभावकों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।

आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने मीडिया को बताया कि शिक्षा विभाग ने आरटीई आवेदन प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया है, जिसके कारण कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आयु संबंधी प्रतिबंधों के कारण कई छात्र शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। विभाग को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए तथा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी चाहिए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके।

आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर जाकर अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके जरिए छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक अपने निर्धारित स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद 16 जुलाई को दूसरी सूची जारी की जाएगी, जिससे वंचित विद्यार्थियों को दूसरा मौका मिलेगा। अंतिम सूची 31 अगस्त तक घोषित की जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया इसी तिथि तक पूरी हो जानी चाहिए।

ये शर्तें पूरी होनी चाहिए।
निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी।
3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे नर्सरी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, और 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

निशुल्क प्रवेश के लिए माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 9 से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों को अपने नजदीकी केंद्रों पर दस्तावेज जमा कराने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
बच्चे का आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आय प्रमाण पत्र
विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
जन आधार और माता-पिता का आधार कार्ड

चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 9 से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों को अपने नजदीकी केंद्रों पर दस्तावेज जमा कराने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
बच्चे का आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आय प्रमाण पत्र
विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
जन आधार और माता-पिता का आधार कार्ड

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