राजसमंद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्रों को 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता प्रदान की जाती है। कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक दीपेंद्र सिंह को इस योजना के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की है कि पात्र व्यक्ति योजना में पंजीयन कराकर लाभ उठाएं।
उपनिदेशक सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्रता एवं लाभार्थियों से संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासियों को ही सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के विवाह पर अधिकतम 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अन्य सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों की पुत्रियों, पालनहार योजना के तहत लाभान्वित पुत्रियों तथा स्वयं महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 41 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
विवाह योग्य कन्या के पिता, माता अथवा अभिभावक ही योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए केवल पात्र व्यक्ति ही ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिनकी अधिकतम दो बालिकाएं 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की हों अथवा वे ही पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।